बहादुरगढ़ में अवैध कॉलोनी काटने के मामले में जाचं और एफआईआर के लिए लिखा पत्र : डीसी
– राजस्व रिकार्ड के अनुसार बालौर की भूमि पर अवैध कालोनी काटने का आरोप
अवैध कालोनी की नहीं होगी रजिस्ट्री, खरीददार स्वयं होंगे जिम्मेदार
झज्जर/बहादुरगढ़, 15 अप्रैल।लाईव हरियाणा ब्यूरो चीफ जयपाल लाम्बा
डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन के संज्ञान में बालौर गांव की भूमि पर अवैध कालोनी काटने का मामला आया है। जिला नगर योजनाकार विभाग को आरोपी के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्व विभाग को अवैध कालोनी में कोई रजिस्ट्री नहीं करने के आदेश दिए गए हैं । डीसी ने कहा कि अवैध कालोनी प्लाट की खरीद फरोख्त न करें ,अगर कोई ऐसा कार्य करता है तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
डीटीपी अंजु ने बताया कि अवैध कॉलोनी काटने के मामले में बहादुरगढ़ स्थित राधा स्वामी सत्संग भवन के निकट ओम एसोसिएट (प्रविंद्र दहिया)के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस विभाग को शिकायत दी गई है। शिकायत में अवैध कालोनी के खसरा नंबर सहित अन्य जानकारी दी गई है। पुलिस विभाग विभाग से शिकायत में पूरी तरह जांच करने और आरोपियों के विरूद्घ एफआईआर दर्ज करने का आग्रह किया गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा डेवलेपमेंट एंड रेगुलाइजेशन ऑफ अर्बन एक्ट 1975 का उल्लंघन है। डीटीपी ने मामले में कार्रवाई करते हुए ओम एसोसिएट (परविंद्र दहिया) के खिलाफ शो कॉज नोटिस जारी कर तलब किया है। विभाग ने 7 दिनों के अंदर कॉलोनाइजर को डीटीपी कार्यालय में तलब होने के नोटिस भी दिया गया है।