जींद पुलिस
दिनांक 04-05-2021
*हत्या के मामले में 7 दोषियों को उम्र कैद की सजा व प्रत्येक को एक – एक लाख रुपए जुर्माना।*
*इसी मामले में तीन दोषियों को शस्त्र अधिनियम के तहत 3 साल की सजा व प्रत्येक को एक -एक लाख रुपए जुर्माना की सजा।*
जींद, 4 जून। गांव करमगढ़ वासी सुरेंद्र उर्फ टूटी को गोलियां मारकर हत्या करने के मामले में जिला पुलिस द्वारा अदालत में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर माननीय अदालत सुभाष चंद्र सिरोही, अतिरिक्त सत्र न्यायधीश ने 7 दोषियों 1. मनजीत 2. सतबीर उर्फ़ जब्बल 3. बलजीत उर्फ़ बच्ची 4. मुकेश 5. दिनेश 6. मनोज उर्फ़ पहाड़ी व 7. जितेंद्र को दोषी करार दिया है। अदालत ने मामले में फैसला सुनाते हुए 7 आरोपियों को आजीवन कारावास काटने के आदेश दिए हैं।
इसी मामले में शस्त्र अधिनियम के तहत दोषी पाए गए मनोज उर्फ पहाड़ी, मुकेश, बलजीत उर्फ बच्ची को उपरोक्त सजा के अलावा तीन -तीन साल अतिरिक्त वह एक -एक लाख रुपए जुर्माना की सजा अलग से सुनाई है।
गौरतलब है कि दिनांक 10-02-2015 को गांव कर्मगढ़ के युवक सुरेंद्र उर्फ टूटी की पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने मिलकर गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। जींद पुलिस ने मामले की जांच के दौरान सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश कर किया था।
अतिरिक्त सत्र न्यायधीश सुभाष चंद्र सिरोही की अदालत ने पुलिस द्वारा जुटाए एवं तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर उक्त युवकों को दोषी माना और दोषियों को उम्र कैद की सजा काटने के साथ-साथ प्रत्येक पर एक -एक लाख जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने की सूरत में आरोपियों को एक -एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।