*मतगणना के संदर्भ में राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ डीसी ने की मीटिंग*
*- मतगणना एजेंट की पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य: डीसी*
*- एजेंटों को चेन, मोबाइल, बेल्ट, पैन, चाबी आदि सामान रखना होगा बाहर*
*झज्जर, 31 मई।

लाईव हरियाणा ब्यूरो चीफ जयपाल लाम्बा

जिला निर्वाचन अधिकारी कैप्टन शक्ति सिंह ने राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ मतगणना के संदर्भ में मीटिंग आयोजित की। इस दौरान राजानीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को मतगणना की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। उन्होंने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि किस प्रकार से मतगणना होगी।
उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियों व प्रत्याशियों को मतगणना एजेंट के लिए निर्धारित फॉर्म तय समय में भरकर जमा करवाने की अपील कि जिससे कि तय समय में सभी एजेंट के आईकार्ड जारी किये जा सकें। उन्होंने कहा कि मतगणना एजेंट बनने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य है। इसके बगैर मतगणना के लिए एजेंट के रूप में किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जाएगी। सभी मतगणना एजेंट्स को अपना पहचान पत्र गले में पहन कर रखना अनिवार्य होगा ताकि सुरक्षा के मद्देनजर पहचान करने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। डीसी ने कहा कि सुबह साढ़े सात बजे के बाद एजेंट को मतगणना केंद्र में एंट्री नहीं दी जाएगी। सुबह स्ट्रांग रूम खुलने के वक्त भी मतगणना एजेंट मौजूद रह सकते हैं। मतगणना केंद्र में एजेंट को धातू की चेन, मोबाइल, बेल्ट, पैन, शार्प वस्तु, चाबी आदि लाने की अनुमति नहीं होगी, केवल चश्मा (नजर का) साथ रखने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि सभी प्रत्याशियों व राजनीतिक पार्टियों की तरफ से मतदान के दिन पूरा सहयोग मिला जिससे चुनाव निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।
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