*थ्री लेयर सुरक्षा घेरे में होगी आज होगी मतगणना, नेहरू कॉलेज में तैयारियां पूरी : जिला निर्वाचन अधिकारी*

-जिला निर्वाचन अधिकारी कैप्टन शक्ति सिंह ने नेहरू कालेज में बनाए गए मतगणना केंद्र की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा

-मंगलवार आठ अक्टूबर को होने वाली मतगणना को लेकर डीसी ने अधिकारियों के साथ मीटिंग में तैयार की रणनीति

झज्जर, 07 अक्टूबर लाईव हरियाणा ब्यूरो चीफ जयपाल लाम्बा
जिला निर्वाचन अधिकारी कैप्टन शक्ति सिंह ने सोमवार को नेहरू कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र का निरीक्षण करते हुए मंगलवार आठ अक्टूबर को मतगणना के दिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मतगणना थ्री लेयर सुरक्षा घेरे में की जाएगी व केवल अधिकृत व्यक्तियों की कॉलेज में एंट्री होगी। सुबह 8 बजे से जिला के चार विधानसभा बहादुरगढ़, बेरी, झज्जर और बादली के लिए मतगणना प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी कैप्टन शक्ति सिंह सोमवार को एडीसी,रिटर्निंग अधिकारियों व पुलिस अधिकारियों के साथ राजकीय पीजी नेहरू कॉलेज परिसर में स्थापित मतगणना केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने उपरांत बैठक में मतगणना की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि काउंटिंग एजेंट एवं काउंटिंग स्टाफ के लिए अलग-अलग प्रवेश की व्यवस्था रहेगी। उन्होंने बताया कि मतगणना केंद्र में केवल अधिकृत मीडिया कर्मियों को एंट्री दी जाएगी जिन्हें चुनाव आयोग द्वारा पास जारी किए गए हैं। मीडिया कर्मियों के लिए अलग से सुविधा केंद्र स्थापित किया गया है। मतगणना केंद्र में मीडिया कर्मियों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले जाने की अनुमति नहीं होगी केवल मीडिया की सुविधा के लिए स्थापित कक्ष तक मोबाइल ले जाया जा सकता है।

कालेज परिसर में मतगणना केंद्रों पर इस प्रकार रहेगी थ्री लेयर सुरक्षा

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कॉलेज परिसर में स्थापित मतगणना केंद्रों में प्रथम सुरक्षा घेरा संबंधित मतगणना केंद्र से 100 मीटर दूरी से प्रारंभ होगा। यह स्थान पैदल क्षेत्र होगा। यहां पर वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इस क्षेत्र में सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस फोर्स की तैनाती रहेगी। इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले अपने प्रवेश पत्र साथ रखेंगे और बिना प्रवेश पत्र के प्रवेश निषेध रहेगा। द्वितीय सुरक्षा चक्र परिसर के प्रवेश द्वार पर होगा। प्रवेश द्वार पर गहन जांच के उपरांत ही प्रवेश दिया जाएगा। तीसरा चक्र आंतरिक सुरक्षा के रूप में गणना हॉल के प्रवेश द्वार पर होगा। सुरक्षा कर्मियों की टुकड़ी से लैस प्रवेश द्वार पर भी गहन जांच की व्यवस्था रहेगी।

इस अवसर पर एडीसी सलोनी शर्मा, रिटर्निंग अधिकारी झज्जर रविन्द्र यादव, रिटर्निंग अधिकारी बादली सतीश यादव, रिटर्निंग अधिकारी बहादुरगढ़ परमजीत सिंह चहल, रिटर्निंग अधिकारी बेरी रविन्द्र मलिक,डीएमसी परवेश कादियान, उप तहसीलदार निर्वाचन सुरेंद्र कुमार सहित सम्बंधित अधिकारी उपस्थित थे।

काउंटिंग हॉल में बेहतर मैनेजमेंट रहे : डीसी

डीसी ने सभी एसडीएम व अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि काउंटिंग सेंटर में बेहतर व्यवस्था की जाए जिससे सुगमता पूर्वक मतगणना का कार्य पूरा हो। उन्होंने कहा कि जिले में सभी चार विधानसभा के लिए अलग-अलग काउंटिंग हॉल होंगे। मतगणना के कार्य की वीडियोग्राफी की जाएगी। डीसी ने कहा कि मतगणना के कार्य को लेकर फुलप्रूफ तैयारी की जा रही है। मतगणना केंद्र पर केवल अधिकृत व्यक्तियों का ही प्रवेश होगा।

मतगणना कक्ष में मोबाइल व इलेक्ट्रोनिक गेजेट्स बैन

डीसी ने कहा कि चुनाव आयोग के नियमानुसार मतगणना केंद्र के अंदर मतगणना एजेट मोबाइल नहीं ला सकेंगे। इसके अलावा चाबी, पर्स या अन्य किसी प्रकार का सामान भी अंदर नहीं ला सकेंते। मतगणना कक्ष में स्टाफ सदस्यों को भी मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। एजेंट्स के मोबाइल व सामान रखने के लिए कॉलेज में अलग से व्यवस्था की जाएगी।

पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में हुआ रेंडमाइजेशन

हरियाणा विधानसभा आम चुनाव की आठ अक्टूबर को होने वाली मतगणना को लेकर मतगणना स्टाफ के दूसरे रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया सोमवार को काउंटिंग ऑब्जर्वर मुक्तानंद अग्रवाल (आईएएस), अबनिकांता पटनायक(आईएएस), नारायण चंद्र विश्वास (आईएएस) और एजे दिसाई की मौजदूगी में संपन्न हुई। उन्होंने बताया कि नेहरू कॉलेज में चारों विधानसभा की मतगणना के लिए अलग से प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने बताया कि बादली, बेरी, झज्जर में 10 प्लस 1 व बहादुरगढ़ में 14-प्लस 1 टेबल लगेंगी। 8 अक्तूबर को सुबह मतगणना स्टाफ की फाइनल रेंडमाइजेशन किया जाएगा।

जिले में शराब बिक्री व परोसने पर भी रहेगी पाबंदी

जिलाधीश कैप्टन शक्ति सिंह ने आठ अक्टूबर को मतगणना के दिन जिला में धारा 163 के तहत शराब की बिक्री करने व परोसने पर पाबंदी के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश मतगणना प्रक्रिया सम्पन्न होने तक लागू रहेंगे। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के अनुसार झज्जर जिला के क्षेत्र में किसी भी होटल, भोजनालय, शराबखाने, दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक या निजी स्थान पर मादक व नशीले पदार्थों की बिक्री करने, परोसने व पीने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त इन आदेशों की दृढ़ता से अनुपालना सुनिश्चित करेंगे। इन आदेशों के उल्लंघनकर्ता भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दंड के भागीदार होंगे।