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*बादली से पांच और बेरी विधानसभा क्षेत्र से दो उम्मीदवारों ने किया नामांकन : डीसी*
*-विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार 12 सितम्बर तक कर सकते हैं नामांकन

*झज्जर, 09 सितंबर। लाईव हरियाणा ब्यूरो चीफ जयपाल लाम्बा

डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया कि हरियाणा विधानसभा आम चुनावों के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया जारी है जोकि आगामी 12 सितंबर तक जारी रहेगी। नामांकन प्रक्रिया के चलते सोमवार को बेरी विधानसभा क्षेत्र से दो प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए,वहीं बादली विधानसभा क्षेत्र से पांच प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए,जबकि झज्जर व बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कोई नामांकन पत्र प्राप्त नहीं हुआ।
डीसी ने बताया कि सोमवार को 65 बादली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से संदीप पुुत्र बलदेव सिंह,निवासी गांव जाहिदपुर व अजीत पुत्र रामचंद्र,निवासी गांव बादली ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया,वहीं कुलदीप वत्स पुत्र सत्यनारायण,निवासी गांव सुरहेती व ईश्वर सिंह पुत्र सत्यनारायण वत्स निवासी गांव सुुरहेती ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया। तरुण पुुत्र रजनेश,निवासी गांव बादली ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 67 बेरी निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर इंद्रजीत सुहाग पुत्र कर्ण सिंह,निवासी गांव बिसहान और उषा सुहाग धर्मपत्नी इंद्रजीत सुुहाग,निवासी गांव बिसहान ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया। रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम बेरी रविंद्र मलिक ने नामांकन प्राप्त किया। जिले की अन्य दो विधानसभा झज्जर व बहादुरगढ़ में कोई नामांकन पत्र प्राप्त नहीं हुआ।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र गुरुवार 12 सितंबर, 2024 तक भरे जा सकते हैं। शुक्रवार 13 सितंबर, 2024 को नामांकन पत्रों की समीक्षा करते हुए छंटनी की जाएगी। सोमवार 16 सितंबर, 2024 तक नामांकन वापिस लिए जा सकते हैं। नामांकन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को रिटर्निंग अधिकारी (आरओ)/ सहायक रिटर्निंग अधिकारी (एआरओ) के कार्यालय में अपने साथ अधिकतम 4 लोगों को लाने की अनुमति है। उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र सम्बंधित रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) के कार्यालय में प्रात:11 बजे से लेकर दोपहर बाद 3 बजे तक जमा करवा सकते हैं।
उम्मीदवार को सुरक्षा राशि के रूप में जमा करवाने होंगे 10 हजार रुपए
जिला निर्वाचन अधिकारी कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए नामांकन के समय उम्मीदवार को सुरक्षा राशि के रूप में 10 हजार रुपये जमा करवाने होंगे। इसके अलावा, जो उम्मीदवार अनुसूचित जाति से संबंधित है, उन्हें संबंधित चुनावों में आधी राशि अर्थात 5 हजार रुपये सुरक्षा राशि के रूप में जमा करवानी होगी, चाहे वह सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हो या आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से।
विधानसभा क्षेत्र में चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा है 40 लाख रुपए
डीसी ने कहा कि उम्मीदवारों के लिए विधानसभा क्षेत्र में चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपये है। उम्मीदवारों या राजनीतिक दलों द्वारा 10 हजार रुपए से अधिक का चुनाव खर्च सभी स्थितियों में क्रॉस्ड अकाउंट पेयी चेक, ड्राफ्ट, आरटीजीएस/एनईएफटी या चुनाव के उद्देश्य से खोले गए उम्मीदवार के बैंक खाते से जुड़े किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा करना होगा।