*वोटर हेल्पलाइन व ईसीआई की रिजल्ट वेबसाइट पर घर बैठे देखें चुनाव परिणाम*
*- मतगणना केंद्र के आसपास एकत्रित ना हों लोग, चुनाव अपडेट के लिए ईसीआई के स्रोतों का करें इस्तेमाल: डीसी*

*झज्जर, 2 जून। लाईव हरियाणा ब्यूरो चीफ जयपाल लाम्बा

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव के परिणाम की प्रमाणिक जानकारी केवल चुनाव आयोग के आधिकारिक स्रोतों से ही प्राप्त करें। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव परिणाम को लेकर विशेष रूप से वेबसाइट शुरू की गई है व इसके अलावा वोटर हेल्पलाइन एप के जरिये भी चुनाव परिणाम घर बैठे आसानी से देखे जा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि चुनाव परिणाम के लिए भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट https://results.eci.gov.in/ या वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से चुनाव परिणाम की अपडेट रिपोर्ट सुगमता से ले सकते हैं। मंगलवार चार जून को लोकसभा चुनाव के लिए मतगणना होगी। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी व काउंटिंग के प्रत्येक राउंड की जानकारी ऑनलाइन अपडेट की जाएगी। इस दौरान मतगणना केन्द्रों में और उसके आस पास केवल प्राधिकृत व्यक्ति, अधिकारी या कर्मचारी ही जा सकेंगे। ऐसे में चुनाव का रिजल्ट जानने के लिए आमजन को चुनाव आयोग की रिजल्ट वेबसाइट या फिर वोटर हेल्पलाइन का लाभ लेना चाहिए। क्योंकि आमजन को मतगणना केंद्र के आसपास जाने की इजाजत नहीं होगी। आमजन व राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं को मतगणना क्षेत्र के आस-पास भीड़ करने की जरूरत नहीं है बल्कि घर बैठे ही परिणाम जान सकते हैं।

*शांतिपूर्ण मतगणना के दृष्टिगत नेहरू कॉलेज के आसपास धारा 144 लागू*
*झज्जर, 2 जून। लाईव हरियाणा ब्यूरो चीफ जयपाल लाम्बा

जिलाधीश कैप्टन शक्ति सिंह ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मतगणना प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए राजकीय पीजी नेहरू कालेज में बनाए गए मतगणना केंद्रों के आसपास 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश में लोकसभा चुनाव के मतों की गणना के लिए राजकीय पीजी नेहरू कॉलेज परिसर में झज्जर, बेरी, बहादुरगढ और बादली विधानसभा के अनुसार अलग-अलग स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। 4 जून को मतगणना प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के उद्देश्य से धारा 144 की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कोई असामाजिक तत्व मतगणना केंद्र के आसपास दिखाई न दे।
जिलाधीश की ओर से जारी आदेशानुसार पांच या पांच से अधिक लोगों के स्ट्रांग रूम के 200 मीटर के दायरे में एकत्रित होने पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी। इसके साथ ही किसी भी प्रकार की असामाजिक या गैरकानूनी गतिविधि करने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। चुनाव ड्यूटी में कार्यरत कर्मचारियों पर ये नियम लागू नहीं होंगे। मतगणना के परिणाम घोषित होने तक राजकीय पीजी नेहरू कॉलेज और लघु सचिवालय झज्जर की 300 मीटर की परिधि में व्यक्तियों के घातक हथियार,फायर आर्म, गंडासा, किरपाण, चाकू, कुल्हाड़ी, जेली, लाठी आदि लेकर चलने पर पाबंदी लगाई गई है। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

*जिले में शराब बिक्री व परोसने पर भी रहेगी पाबंदी, धारा 144 लागू*
जिलाधीश कैप्टन शक्ति सिंह ने आगामी 4 जून को मतगणना के दिन जिला में धारा 144 के तहत शराब की बिक्री करने व परोसने पर पाबंदी के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश मतगणना प्रक्रिया सम्पन्न होने तक लागू रहेंगे। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के अनुसार झज्जर जिला के क्षेत्र में किसी भी होटल, भोजनालय, शराबखाने, दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक या निजी स्थान पर मादक व नशीले पदार्थों की बिक्री करने, परोसने व पीने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त इन आदेशों की दृढ़ता से अनुपालना सुनिश्चित करेंगे। इन आदेशों के उल्लंघनकर्ता भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दंड के भागीदार होंगे।