विवाह पंजीकरण योजना :मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ उठाएं लाभार्थी: एसडीएम
– विवाह के 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने पर दंपत्ति को दिए जाएंगे प्रोत्साहन स्वरूप 1100 रूपए व मिठाई का डिब्बा
बहादुरगढ, 22 अगस्त । हरियाणा सरकार की ओर से नवदंपति को विवाह पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया के तहत विवाह पंजीकरण योजना शुरू की है। विवाह
पंजीकरण प्रक्रिया को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा कल्याण विभाग के माध्यम से विवाह पंजीकरण योजना की शुरूआत करते हुए प्रोत्साहन राशि देने की भी सार्थक पहल की गई है। इस योजना के तहत विवाह के 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने वाले दंपत्ति को प्रोत्साहन स्वरूप 1100 रूपए व मिठाई का डिब्बा विभाग के माध्यम से दिया जाएगा। जो व्यक्ति विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में कवर नहीं होते, उन्हें विवाह पंजीकरण योजना के तहत लाभ भी सरकार द्वारा दिया जाएगा।
एसडीएम भूपेंदर सिंह ने सरकार की इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत पात्रता की शर्तें पूरी करने वाले परिवारों की लड़की की शादी के लिए 51 हजार रूपए तक शगुन के रूप में सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक तथा लड़के की आयु 21 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। इसके लिए व्यक्ति को ऑनलाईन आवेदन करना होता है। उन्होंने योजना की पात्रता शर्तो के संदर्भ में बताया कि अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति के बीपीएल परिवारों को उनकी लड़की की शादी के लिए 51 हजार रूपए की सहायता राशि दी जाती है। अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति का व्यक्ति यदि बीपीएल नहीं है तो उनकी वार्षिक आय एक लाख रूपए से कम हो या ढ़ाई एकड़ से कम जमीन होने पर उसकी लड़की की शादी में 11 हजार रूपए की सहायता राशि दी जाती है।
एसडीएम ने बताया कि पिछड़े वर्ग का व्यक्ति बीपीएल , आय एक लाख रूपए से कम ,या अढ़ाई एकड़ से कम जमीन हो तो उसकी लड़की की शादी में 11 हजार रूपए की सहायता राशि दी जाती है। सामान्य वर्ग का व्यक्ति यदि बीपीएल है तथा आय एक लाख रूपए से कम हो या अढ़ाई एकड़ से कम जमीन होने पर उसकी लड़की की शादी में भी 11 हजार रूपए की सहायता राशि दी जाती है। सभी वर्गों की विधवा महिला, ओरफन बीपीएल है, जिनकी वार्षिक आय एक लाख रूपए से कम हो या अढाई एकड़ से कम जमीन हों, तो उसकी लड़की की शादी में 51 हजार रूपए की सहायता राशि देने का प्रावधान है। किसी भी जाति एवं बिना आय निर्धारण के महिला खिलाड़ी को स्वयं की शादी के लिए 31 हजार रूपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। सभी जातियों के सामूहिक विवाह समारोह में विवाह करने वाले वर-वधु को 51 हजार रूपए की सहायता राशि दी जाती है।
एसडीएम ने बताया कि जो व्यक्ति इस योजना में कवर नहीं होते उन्हें विवाह पंजीकरण योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत विवाह के 30 दिन के अंदर पंजीकरण करवाने वाले दंपत्ति को प्रोत्साहन स्वरूप 1100 रुपए व मिठाई का डिब्बा दिया जाएगा। इस योजना का लाभ सभी वर्गों के नागरिक ले सकते हैं। विवाह के बाद सभी लोगों को रजिस्ट्रेशन अवश्य करवाना चाहिए। भविष्य में भी विवाह पंजीकरण के काफी फायदे मिलते हैं। लोगों को जागरूक करने व प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ही 30 दिन के अंदर-अंदर विवाह को पंजीकरण करवाने पर प्रोत्साहन स्वरूप 1100 रुपए व मिठाई का डिब्बा दिया जा रहा है।

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