*मुख्यमंत्री के आगमन के चलते बादली क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध*
*झज्जर, 26 अप्रैल लाईव हरियाणा ब्यूरो चीफ जयपाल लाम्बा
जिलाधीश कैप्टन शक्ति सिंह ने आगामी 27 अप्रैल को मुख्यमंत्री हरियाणा के बादली में आगमन को लेकर धारा 144 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुरक्षा व्यवस्था के मध्यनजर ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगा दी गई है। यह पाबंदी हेलीपैड से देवीलाल द्वार तक आवागमन के रास्ते पर और आस-पास के 500 मीटर के दायरे में लागू रहेगी।
जिलाधीश कैप्शन शक्ति सिंह द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप मुख्यमंत्री हरियाणा हेलीकॉप्टर के माध्यम से 27 अप्रैल को सुबह बादली में बनाए गए हेलीपैड पर उतरेंगे और जनसभा स्थल देवीलाल द्वार पंहुचेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे के चलते 27 अप्रैल को बादली में मानव रहित हवाई वाहन (ड्रोन) के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिलाधीश ने बताया कि ड्रोन के प्रयोग से सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगने की आशंका बनी रहती है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से बादली शहर के अधिकार क्षेत्र में मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) का आसमान में घूमने देना खतरनाक साबित हो सकता है। उन्होंने बताया कि यह आदेश मुख्यमंत्री के आगमन से चार घंटे पहले और एक घंटा बाद तक जारी रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति उपरोक्त आदेशों के उल्लंघन में दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानून के प्रावधान के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा।