*जिलाधीश ने प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को आचार संहिता के नियमों का पालन करने के दिए निर्देश*
*झज्जर, 17 मार्च। लाईव हरियाणा ब्यूरो चीफ जयपाल लाम्बा

सभी प्रकाशकों को पंपलेट व पोस्टर या अन्य प्रचार सामग्री प्रकाशित करते समय मुद्रक तथा प्रकाशक का नाम, पता व संख्या, लिखना अनिवार्य होगा। भारत निर्वाचन आयोग के उक्त निर्देश की जानकारी देते हुए जिलाधीश एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कैप्टन शक्ति सिंह ने जिला के सभी प्रिंटिंग प्रेस के स्वामियों को निर्देशित किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) के नियमों का पालन करते हुए पोस्टर एवं पंपलेट प्रकाशित करेंगे।
उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि प्रिंट होने वाली प्रचार सामग्री 3 दिन के भीतर मुख्य कोषाधिकारी/नोडल अधिकारी व्यय अनुवीक्षण के कार्यालय में उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि धारा 127 (क) के प्रावधानों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा।