आज से लागू होने वाले नए कानून के लिए झज्जर पुलिस पूरी तरह से तैयार, सभी अनुसंधानकर्ताओं को किया गया प्रशिक्षित:-पुलिस आयुक्त बी सतीश बालन
झज्जर 30 जून लाईव हरियाणा ब्यूरो चीफ जयपाल लाम्बा
पूरे देश में 1 जुलाई से नए कानून लागू हो गए हैं जिसको प्रभावशाली तरीके से लागू करने के लिए झज्जर पुलिस के सभी अनुसंधान कर्ताओं को पहले ही अलग-अलग तरीके से प्रशिक्षण दिया जा चुका है। जिस संबंध में पुलिस आयुक्त बी सतीश बालन ने कहा कि करीब 150 साल (ब्रिटिश काल से)पुराने समय से चले आ रहे कानून को समाप्त कर दिया गया है क्योंकि वे कानून आज के समय में न्याय दिलाने में सही नहीं बैठ रहे थे। नए कानून के आने से जहां पीड़ितों को न्याय दिलाने में कम समय लगेगा वही इन कानून में टेक्नोलॉजी को भी शामिल किया गया है इस कानून के लागू होने से शिकायतकर्ता अपने घर से ही ऑनलाइन माध्यम से इ-एफआईआर दर्ज कर सकता। इन नए कानून में महिलाओं बच्चों को प्राथमिकता दी गई है और सजा का प्रावधान भी बढ़ाया गया है। इसके साथ ही नए कानून में पुलिस को भी कई तरह की शक्तियां प्रदान की गई है। ये तीन कानून 1.भारतीय न्याय संहिता 2023
2.नागरिक सुरक्षा संहिता
3.भारतीय साक्ष्य अधिनियम
हैइसमें नागरिकों को अपराधों के सम्बन्ध में अपना अधिकार और कर्तव्य सुनिश्चित करने के लिए विविध कानूनी प्रावधान शामिल हैं। इसके अलावा, यह न्यायिक प्रणाली को स्थापित करने, अपराधियों को सजा देने और न्यायिक प्रक्रिया को सुनिश्चित करने का भी महत्वपूर्ण कार्य करती है। यह संहिता न्यायिक प्रक्रिया, अपराधों की परिभाषा, सजा की विधि और साक्ष्य प्रमाण के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। इसके माध्यम से, न्यायिक प्रणाली को सुरक्षित, न्यायपूर्ण और संवेदनशील बनाने का लक्ष्य रखा जाता है। नए कानून में, आतंकवाद, संगठित अपराध को भी धाराओं में शामिल किया गया है नए कानून लागू होने से मौका घटनास्थल की वीडियोग्राफी, ऑडियोग्राफी फोटोग्राफी आदि को भी साक्षी के रूप में शामिल किया गया है। नहीं कानून के साथ ही डिजिटल एविडेंस पर ज्यादा ध्यान दिया गया है।