*बाल श्रम करवाना कानूनी अपराध : सीजेएम*
*बाल श्रम दिवस के उपलक्ष्य में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने चलाया जागरूकता अभियान*
झज्जर, 14 जून लाईव हरियाणा ब्यूरो चीफ जयपाल लाम्बा
हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झज्जर के सचिव एवं सीजेएम अरविंद कुमार बंसल के मार्गदर्शन में सहायक श्रम आयुक्त झज्जर व एमडीडी ऑफ इंडिया संस्था के संयुक्त तत्वावधान में विश्व बाल श्रम दिवस के उपलक्ष्य में तीन दिवसीय जागरूकता अभियान चलाया गया।
इस अभियान के तहत गांव जहांगीरपुर स्थित ईंट भठठों पर श्रमिकों को बताया गया कि बाल श्रम करवाना कानूनी अपराध है। हर बच्चा जिसकी उम्र 6 वर्ष से 14 वर्ष तक है, उसे निशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। हर नागरिक का दायित्व है वह बच्चों को गुणवतापरक शिक्षा दिलाने का कार्य करें,क्योंकि शिक्षित बच्चा ही देश का भविष्य है। शिक्षित बच्चा ही सशक्त समाज का मार्गदर्शक होता है।
इस मौके पर लेबर इंस्पेक्टर रोशन, कुलदीप, अनिल कुमार , जिला बाल संरक्षण अधिकारी कार्यालय से ऋतुरानी, प्रवीण कुमार, एमडीडी ऑफ इंडिया संस्था कर्मजीत छिल्लर,संजू कादयान मौजूद रहे।