*वोटर कार्ड न होने की स्थिति में अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर भी वोट डाल सकते हैं मतदाता : जिला निर्वाचन अधिकारी*
*- भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदान की है विभिन्न 11 तरह की आईडी की सुविधा*
*झज्जर, 24 मई।लाईव हरियाणा ब्यूरो चीफ जयपाल लाम्बा
यदि आपके पास वोटर पहचान पत्र नहीं भी है तो आपको वोट डालने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग ने वोटर आईडी न होने की स्थिति में 11 अन्य पहचान पत्र दिखाकर भी मतदाता अपना वोट डाल सकते हैं। बशर्ते वोट डालने के लिए पहुंचे व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल हो। जिला निर्वाचन अधिकारी कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा कि पूरे विश्व में भारतीय लोकतंत्र की अलग पहचान है। भारत में चुनाव के इस पर्व को गर्व के साथ मनाया जाता है । लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी के लिए चुनाव आयोग ने चुनाव का पर्व-देश का गर्व स्लोगन भी दिया है ।
उन्होंने बताया कि 25 मई शनिवार को वोट डालने के लिए मतदाता का नाम मतदाता सूची में होना जरूरी है। यदि मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, लेकिन उसके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है, तो वह निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट वैकल्पिक पहचान पत्र में से कोई एक पहचान पत्र दिखाकर अपना वोट डाल सकता है। मतदान करना हमारे अधिकार के साथ ही कर्तव्य भी है हमें देश के इस पर्व में बढ़चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। इसलिए प्रत्येक मतदाता यह सुनिश्चित कर लें कि उसका नाम मतदाता सूची में शामिल है या नही। यदि मतदाता के पास किसी वजह से वोटर कार्ड नहीं है तो वह अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर भी वोट डाल सकता है।
*ये वैकल्पिक दस्तावेज दिखाकर किया जा सकता है मतदान*
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वोट डालने के लिए वोटर कार्ड के अलावा अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्रीय या राज्य सरकार तथा सार्वजनिक उपक्रमों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज और आधार कार्ड शामिल हैं।