*PM मोदी के खिलाफ ECI को कार्रवाई की मांग वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट से खारिज
न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने याचिका खारिज करते हुए कहा, मैं भारत के चुनाव आयोग को सूक्ष्म प्रबंधन नहीं कर सकता कि वे स्थिति से कैसे निपटते हैं। ईसीआई (भारतीय निर्वाचन आयोग) एक संवैधानिक निकाय है और यह नहीं माना जा सकता है कि वह कुछ नहीं करेगा। इस अदालत को कोई जवाब नहीं मिला है। याचिका में योग्यता है, तदनुसार याचिका खारिज की जाती है।याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील निजाम पाशा ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने कई अन्य नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की है, लेकिन पीएम मोदी के खिलाफ दायर किसी भी शिकायत पर कोई संज्ञान नहीं लिया।