माननीय मुख्यमंत्री के बादली आगमन को मद्देनजर ड्रोन व पैरामोटर उड़ाने पर लगी रोक

बहादुरगढ़ 25 अप्रैल लाईव हरियाणा ब्यूरो चीफ जयपाल लाम्बा

माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा के आगमन पर झज्जर पुलिस ने सुरक्षा को लेकर अपनी निगरानी बढ़ा दी गई है। वहीं आमजन की सुरक्षा के मद्देनजर एतिहात के तौर पर बादली में किसी भी तरह का ड्रोन व पैरामोटर उड़ाने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गई है। सामाजिक शरारती एवं द्वारा ड्रोन ग्लाइडर व पैरामोटर के संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए पूर्ण पाबंदी लगाई गई है। संशोधित ड्रोन एक्ट 2022 की धारा 24 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस उपायुक्त झज्जर डॉक्टर अर्पित जैन ने जिले में 27 अप्रैल 2024 की सुबह 7:00 से अगले 12 घंटे तक ड्रोन व पैरामोटर उड़ाने पर अस्थाई रेड जोन घोषित करते हुए पाबंदी लगाई गई है। पुलिस उपायुक्त झज्जर डॉक्टर अर्पित जैन ने बताया मुख्यमंत्री के बादली आगमन के मद्देनजर शांति एवं कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए जिले में 27 अप्रैल को सुबह 7:00 बजे से (अगले 12 घंटे) तक बादली में सभी तरह के ड्रोन, ग्लाइडर व पैरामोटर इत्यादि उड़ाने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।इसके संबंध में जिले के सभी थाना प्रबंधकों, चौकी प्रभारियों व अपराध अन्वेषण टीमों को जरूरी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। जो पूरे जिले में ड्रोन, ग्लाइडर व अन्य संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखेंगे। इस दौरान यदि कोई व्यक्ति आदेशों का उल्लंघन करता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि पुलिस मुलाजिमों और अन्य सरकारी अधिकारियों को उनकी ड्यूटी से संबंधित कामों के लिए जरूरी होने पर ड्रोन उड़ाने की शर्तों समेत इजाजत होगी। पुलिस मुलाजिम व अन्य सरकारी अधिकारी यदि उनकी कोई बर्दी है तो ड्रोन उड़ाने के मौके पर वर्दी जरूर पहनेंगे।

पूलिस उपायुक्त झज्जर डॉक्टर अर्पित जैन