*25 मई को मतदान में भागीदार बनने के लिए वोट बनवाने की अंतिम तिथि आज : डीसी*
*-एक अप्रैल 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पात्र व्यक्ति 26 अप्रैल तक बनवा सकते हैं वोट*
*-मतदाता सूची में नाम दर्ज होने पर ही किया जा सकेगा मताधिकार का प्रयोग*
*झज्जर, 25 अप्रैल। लाईव हरियाणा ब्यूरो चीफ जयपाल लाम्बा

डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा कि लोकतंत्र की सबसे अहम कड़ी मतदाता हैं, इसलिए अभी भी यदि किसी नागरिक का वोट नहीं बना है तो ऐसे पात्र व्यक्ति शुक्रवार 26 अप्रैल तक अपना वोट बनवा सकते हैं, और लोकसभा चुनाव के लिए 25 मई हो रहे मतदान में अपने मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि एक अप्रैल 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले व्यक्ति वोट बनवाने के पात्र है और वे 26 अप्रैल तक अपना वोट बनवाकर 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में अपना वोट डाल सकेंगे।
डीसी ने बताया कि पात्र व्यक्ति संबंधित बी.एल.ओ, निर्वाचन पंजीयन अधिकारी, सहायक निर्वाचन पंजीयन अधिकारी के पास फॉर्म-6 भरकर वोट बनवा सकते हैं। यह फॉर्म मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, जो डाउनलोड किए जा सकते हैं। वोट बनवाने के लिए दो पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, अपने निवास और आयु प्रमाण पत्र के साथ ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वोट बनवाने से संबंधित जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर-1950 पर संपर्क कर सकते हैं।
*मताधिकार के लिए मतदाता सूची में नाम दर्ज होना अनिवार्य*
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोकतंत्र के महापर्व में हर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। इसके लिए प्रत्येक मतदाता यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो। जिस मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, केवल वही मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, लेकिन उसके पास मतदाता पहचान पत्र (एपिक) नहीं है तो वह निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर भी अपना वोट डाल सकता है। उन्होंने कहा कि यदि मतदाता के पास पुराना एपिक कार्ड है तो भी वह वोट डाल सकता है, बशर्ते कि उसका नाम उस क्षेत्र की मतदाता सूची में होना चाहिए। यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में नहीं है तथा वह वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर अपना आधार कार्ड या वोटर कार्ड या अन्य कोई पहचान पत्र दिखाता है तो उसे वोट डालने नहीं दिया जाएगा। कोई भी मतदाता केवल तभी वोट डाल सकता है जब उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो।