*सार्वजनिक सम्पत्ति पर वॉल पेंटिंग बनाना गैर कानूनी : एआरओ*
*- – पेंटर को वॉल पेंटिंग के नीचे लिखना होगा नाम व मोबाइल नंबर*
*बेरी(झज्जर), 12 अप्रैल।* 67-बेरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम रविंद्र मलिक ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता को क्षेत्र में प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति यानि सरकारी और अर्ध सरकारी सम्पति पर कोई भी वॉल पेंटिंग करना गैर कानूनी है । ऐसा करने के आरोपी के विरूद्घ डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता को प्रभावी ढंग से लागू करवाने के लिए गठित की गई टीमों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे मामलों में पूरी सख्ती के साथ कार्यवाही करें।
उन्होंने दोहराया कि निजी संपत्ति पर वॉल पेंटिंग करने के लिए संपत्ति मालिक की लिखित में पूर्व अनुमति लेना जरूरी है। उन्होंने कहा कि निजी संपत्ति पर वॉल पेंटिंग करने वाले कलाकार/पेंटर को अपना नाम व मोबाइल नंबर भी पेंटिंग के नीचे लिखना होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1985 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

फ़ोटो। रविंद्र मलिक,एसडीएम एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी बेरी।