मतदान व मतदान के पहले दिन प्रकाशित होने वाले प्रिंट मीडिया विज्ञापन का प्रमाणीकरण अनिवार्य: डीसी
– मीडिया में प्रकाशित-प्रसारित समाचारों की एमसीएसी करेगी निगरानी
झज्जर, 05 अप्रैल। लाईव हरियाणा ब्यूरो चीफ जयपाल लाम्बा
भारत निर्वाचन आयोग के नियमानुसार मतदान के दिन और मतदान से एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित कराने से पहले उम्मीदवार या राजनीतिक दल को एससीएमसी से प्रमाण पत्र लेना होगा। जिला निर्वाचन अधिकाी एव डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया कि जिला में 25 मई को लोकसभा के लिए मतदान होगा, इसलिए 24 व 25 मई को प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित कराने से पहले उम्मीदवार प्रस्तावित विज्ञापन का प्रमाण पत्र अवश्य लें। अन्यथा यह आदर्श आचार सङ्क्षहता की अवहेलना मानी जाएगी। उन्होंने बताया कि टीवी और लोकल केबल टीवी में विज्ञापन प्रसारित कराने के लिए नामांकन करते ही एमसीएमसी से प्रमाणित कराना होगा। विज्ञापन प्रमाणित कराने के लिए विज्ञापन छपवाने व प्रसारित करने की तिथि से दो दिन पहले एमसीएमसी के पास निर्धारित प्रोफार्मा में जमा कराना होगा।
उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में निर्देशन में मीडिया मॉनिटरिंग एवं सर्टिफिकेशन कमेटी का गठन किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि एमसीएमसी पूरी गंभीरता से अपना कार्य कर रही है। पेड न्यूज पर नजर रखने के लिए स्पेशल कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है । उन्होंने कहा कि स्वतंत्र व निपक्ष चुनाव संपन्न करवाने में नागरिक सबसे अहम भूमिका अदा सकते हैं। नागरिक जितना सजग होता है व लोकतंत्र उतना ही मजबूत होता है। एमसीएमसी चुनाव के दौरान ऐसे समाचारों पर पैनी नजर रखेगी, जो पेड न्यूज की श्रेणी में आते हैं।