*हरियाणा बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर जिलाधीश ने जारी किए धारा-144 के आदेश*
*- 27 फरवरी से 2 अप्रैल तक आयोजित होगी परीक्षाएं*
*- परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में फोटो स्टेट दुकानें रहेंगी बंद*

*झज्जर, 22 फरवरी।*

हरियाणा शिक्षा बोर्ड, भिवानी की आगामी परीक्षाओं को शांतिपूर्ण व नकल रहित आयोजित करवाने के लिए जिलाधीश कैप्टन शक्ति सिंह ने जिले में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किये हैं। आदेशों के अनुसार परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर परिधि में धारा 144 के तहत पाबंदियां रहेंगी। आगामी 27 फरवरी से 2 अप्रैल के मध्य हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक (नियमित, रिअपीयर व ओपन स्कूल) व डीईआईईडी (रि-अपीयर) परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।
जिलाधीश कैप्टन शक्ति सिंह द्वारा जारी किए आदेशों में कहा गया है कि परीक्षाओं को निर्बाध व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत यह आदेश जारी किए गए हैं, जिसके तहत झज्जर जिला की सीमा में आने वाले सभी परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में 5 या उससे अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी। इस परिधि में आग्नेय शस्त्र, तलवार, गंडासा, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू व अन्य हथियार लेकर कोई भी व्यक्ति नहीं चल सकेगा। आदेशों में कहा गया है कि परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की सीमा में आने वाली फोटोस्टेट की दुकानें परीक्षाओं के समय बंद रहेगी। आदेशों में कहा गया है कि यह आदेश परीक्षार्थियों ड्यूटी देने वाले स्टाफ व पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि जो भी जारी किए गए आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।